उत्तराखंड

आयकर कानून में बदलावों पर मिलेगी अहम जानकारी, 23 जुलाई को स्पेशल कार्यक्रम

नए आयकर अधिनियम-2025 के तहत टीडीएस (Tax Deducted at Source) और टीसीएस (Tax Collected at Source) के प्रावधानों को लेकर आयकर विभाग 23 जुलाई को हरिद्वार में विशेष आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करेगा।

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इस कार्यक्रम में करदाताओं, व्यवसायियों, संस्थानों और कर विशेषज्ञों को नए कानून के महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी दी जाएगी, ताकि नियमों के अनुपालन में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

होगा करदाताओं की शंकाओं का समाधान

कार्यक्रम में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, उत्तर प्रदेश (पश्चिम) एवं उत्तराखंड क्षेत्र मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विभाग का उद्देश्य नए आयकर कानून के तहत टीडीएस और टीसीएस से जुड़े बदलावों को सरल भाषा में समझाना और करदाताओं की शंकाओं का समाधान करना है।

आयकर विभाग के अनुसार यह आउटरीच कार्यक्रम 23 जुलाई (गुरुवार) को दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन एम.जे. सरोवर पोर्टिको होटल, गेट नंबर-3, मोतीचूर, शांतिकुंज के निकट, हरिद्वार स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में होगा।

आयकर अधिकारी (टीडीएस) हरिद्वार रोहित राणा की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि कार्यक्रम के दौरान नए आयकर अधिनियम-2025 के तहत लागू टीडीएस और टीसीएस संबंधी प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी जाएगी।

साथ ही प्रतिभागियों के सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे, ताकि नए कानून के प्रभावी क्रियान्वयन में सुविधा मिल सके। किसी भी जानकारी के लिए आयकर विभाग ने निरीक्षक राहुल कुमार का संपर्क भी जारी किया है।

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